जो व्यक्ति संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है या जिस के विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह इस तरह संबद्ध रह चुका है; ख. जो व्यक्ति अपने कब्जे में विधिपूर्ण कारण के बिना, जिस कारण को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, गृहभेदन में उपयोग किया जा सकने वाला उपकरण रखता है; ग. जो व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है;